बृजभूषण महिला पहलवान यौन शोषण केस में बरी, दिल्ली

बृजभूषण महिला पहलवान यौन शोषण केस में बरी, दिल्ली कोर्ट ने सुनाया फैसला

बृजभूषण महिला पहलवान यौन शोषण केस में बरी, दिल्ली कोर्ट ने सुनाया फैसला

कोर्ट ने 2 जुलाई को सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था

साल 2023 में महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण के आरोप लगाए गए थे

वहीं इसके बाद इस मामले में अब तक कोर्ट 127 बार सुनवाई कर चुका है

यह फैसला एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट अश्विनी पंवार ने सुनाया

नई दिल्ली

भाजापा नेता बृजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों से जुड़े यौन शोषण के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है। कोर्ट ने 2 जुलाई को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई में कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व सचिव विनोद तोमर कोर्ट में मौजूद रहे।

साल 2023 का है पूरा मामला

आपको बता दें कि यह पूरा मामला साल 2023 का है। बृजभूषण पर महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण करने के आरोप लगे थे। जिसके बाद इस मामले में अब तक कोर्ट 127 बार सुनवाई कर चुका है। बृजभूषण पर यह फैसला एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट अश्विनी पंवार ने सुनाया है।