पंजाब के निजी स्कूलों को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने सरकार के ऑर्डिनेंस पर लगाई रोक
पंजाब के निजी स्कूलों को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने सरकार के ऑर्डिनेंस पर लगाई रोक
वहीं कोर्ट का अंतिम फैसला ही सभी स्कूल संचालकों पर लागू होगा
ऑर्डिनेंस के मुताबिक फीस बढ़ाई तो पेरेंट्स को वापस करनी होगी
प्राइवेट स्कूल संचालकों ने फैसले के खिलाफ कोर्ट का रूख किया
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी
चंडीगढ़
पंजाब सरकार के स्कूलों में 5 फीसदी से अधिक बढ़ाई गई फीस को पेरेंट्स को वापिस करने के मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार के इस फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। अब इस मामले में अगली सुनवाई होगी और कोर्ट का अंतिम फैसला ही सभी स्कूल संचालकों पर लागू होगा।
सरकार ने हाल ही में जारी किया था ऑर्डिनेंस
बता दें कि प्राइवेट स्कूलों में फीस की बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार ने हाल ही में एक ऑर्डिनेंस पास किया था। ऑर्डिनेंस के मुताबिक अगर किसी भी संस्थान ने पिछले 3 साल में 5 फीसदी से ज्यादा फीस बढ़ाई है तो उसे बच्चों के पेरेंट्स को वापिस करनी होगी। ऐसा न करने पर सरकार द्वारा कार्रवाई की जाएगी।
स्कूल एसोसिएशन अध्यक्ष ने दायर की याचिका
पंजाब सरकार के इसी फैसले को लेकर प्राइवेट स्कूल संचालकों ने हाईकोर्ट का रुख किया था। जिस पर याचिका दायर करने वाले ‘रिकोग्नाइज्ड एंड एफिलिएटेड स्कूल एसोसिएशन’ के अध्यक्ष हरपाल सिंह यूके का दावा है कि कोर्ट ने सरकार के इस फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है।