जालंधर में ATP सुखदेव और महेश मखीजा कोर्ट में पेशी, राजू मदान की अग्रिम जमानत पर हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित
राजकुमार मदान को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है
Notice of Motion, अगली सुनवाई से पहले अपना पक्ष अदालत में रख सके
विधायक के बेटे राजन अरोड़ा को शर्तों पर कोर्ट से सितंबर तक जमानत मिली
जालंधर :

भ्रष्टाचार के मामले में फरार चल रहे राजू मदान ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी। जिस पर आज हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब इस मामले की सुनवाई 5 अगस्त को जाएगी।
इस मामले में Notice of Motion जारी
बहुचर्चित ब्लैकमेलिंग और करप्शन कांड में गिरफ्तार विधायक रमन अरोड़ा के फरार रिश्तेदार राजकुमार मदान को फिलहाल पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। इस मामले में विजिलेंस ब्यूरो को Notice of Motion जारी किया गया है ताकि वह अगली सुनवाई से पहले अपना पक्ष अदालत में रख सके।
एटीपी सुखदेव व महेश मखीजा हुए पेश
सूत्रों के अनुसार, राजकुमार मदान पर भी ब्लैकमेलिंग और भ्रष्टाचार से जुड़ी संगीन धाराओं के तहत केस दर्ज है और वह फिलहाल फरार चल रहा है। एटीपी सुखदेव वशिष्ट और महेश मखीजा को लेकर पुलिस कोर्ट में लेकर पहुंच गई है, जहां दोनों को कोर्ट में पेश किया गया है। वहीं, MLA रमन अरोड़ा पहले से ही जेल में बंद हैं।
बेटे राजन को सितंबर तक जमानत मिली
रमन अरोड़ा की वॉयस रिकार्डिंंग को लेकर विजिलेंस को लेकर भी कोर्ट में केस चल रहा है। हाल ही में विधायक के बेटे राजन अरोड़ा को शर्तों के आधार पर कोर्ट से सितंबर तक जमानत मिली है। जिसके बाद राजन को कोर्ट ने विजिलेंस का सहयोग देने के आदेश दिए।