भ्रष्टाचार केस में विधायक रमन अरोड़ा के बेटे राजन अरोड़ा को हाईकोर्ट से राहत, 24 सितंबर तक गिरफ्तारी पर रोक
24 सितंबर तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, बशर्ते वह पुलिस जांच में पूरा सहयोग करेगा
कोई भी साक्ष्य नष्ट या प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगा, रमन अरोड़ा को राहत नहीं
चंडीगढ़/जालंधर :
सेंट्रल हलके से विधायक और भ्रष्टाचार मामले में जेल में बंद रमन अरोड़ा के बेटे राजन अरोड़ा को आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आदेश दिया कि राजन अरोड़ा को 24 सितंबर तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, बशर्ते वह पुलिस जांच में पूरा सहयोग करेगा।
भ्रष्टाचार के मामले में संलिप्तता
राजन अरोड़ा पर भी भ्रष्टाचार के मामले में संलिप्तता का आरोप है। हालांकि पुलिस द्वारा अब तक गिरफ्तारी नहीं की गई थी, लेकिन संभावित कार्रवाई को लेकर उन्होंने हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी, जिस पर कोर्ट ने फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उन्हें 24 सितंबर तक की राहत प्रदान की है।
राजन अरोड़ा को कोर्ट का निर्देश
राजन अरोड़ा को पुलिस जांच में सहयोग करना होगा
कोई भी साक्ष्य नष्ट या प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगा
पुलिस 24 सितंबर तक गिरफ्तारी नहीं कर सकेगी
पिता रमन अरोड़ा को राहत नहीं
इससे पहले रमन अरोड़ा ने भी रेगुलर बेल के लिए अर्जी दी थी, लेकिन संबंधित कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। वे वर्तमान में भ्रष्टाचार के एक मामले में न्यायिक हिरासत में बंद हैं।