The court sentenced the school teacher

जालंधर में स्कूल टीचर को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा, पियानो सिखाने के बहाने करता था गलत काम

Written by:

Nischal Nayyar

Last Updated: July 15 2025 05:32:51 PM

जालंधर में स्कूल टीचर को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा, पियानो सिखाने के बहाने करता था गलत काम

जालंधर में स्कूल टीचर को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा पियानो सिखाने के बहाने करता था गलत काम

जालंधर में स्कूल टीचर को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा, पियानो सिखाने के बहाने करता था गलत काम

बच्ची के पिता ने 25 फरवरी 2024 को कैंट में शिकायत करवाई थी

पोक्सो एक्ट के तहत पुलिस ने पियानो टीचर को अरेस्ट किया था

टीचर ने स्कूल की 2 मासूम बच्चियों के साथ गलत काम किया था

पीड़ित परिवार का पक्ष और तथ्य मजबूती से कोर्ट में पेश किये गए

जालंधर : 

जालंधर में स्कूल टीचर को कोर्ट ने 20 साल की सख्त सजा सुनाई है। दरअसल टीचर पर आरोप था कि वह स्कूल में पियानो सिखाने के बहाने मासूम बच्चियों का यौन शोषण करता था। इस मामले में सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने आरोपी तोबियस को दोषी माना। जिसके बाद जज अर्चना कंबोज ने उसने सख्त सजा सुनाई।

25 फरवरी को दर्ज करवाई थी शिकायत

इस मामले में बच्ची के पिता ने 25 फरवरी 2024 को कैंट में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में परिवार ने आरोप लगाया था कि उनकी मासूम बच्ची चौथी क्लास में पढ़ती है। स्कूल का ही पियानो टीचर तोबियस उसे आंखों पर पट्टी बांधकर यौन शोषण करता था। पोक्सो एक्ट के तहत पुलिस ने पियानो टीचर को अरेस्ट किया था।

2 और मासूम बच्चियों को बनाया निशाना

पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी टीचर ने स्कूल की 2 और मासूम बच्चियों के साथ गलत काम किया था। जिसके बाद पुलिस ने चालान पेश किया। जिसके बाद इस मामले की सुनवाई पोक्सो एक्ट कोर्ट की स्पेशल जज अर्चना कंबोज की तरफ से की गई।

पुलिस जांच में सामने आए तथ्य पेश किए

डीए अनिल कुमार बोपाराए के मार्गदर्शन में सरकारी वकील निखिल नाहर ने पीड़ित परिवार का पक्ष और पुलिस जांच में सामने आए तथ्यों को मजबूती से कोर्ट में पेश किया। जिसके बाद आज कोर्ट ने आरोपी तोबियस मसीह को 20 साल की सख्त सजा सुनाई।

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