LPU हिंसा मामले में हाई कोर्ट पहुंचा मामला, CBI जांच की मांग
फगवाड़ा स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) में हुए बवाल और हिंसा का मामला अब पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट पहुंच गया है। हिंसा के दौरान तोड़फोड़, दुकानों में लूटपाट, पुलिस और मीडिया कर्मियों पर पथराव तथा वाहनों को नुकसान पहुंचाने और आग के हवाले किए जाने की घटनाएं सामने आई थीं।
इसी घटनाक्रम को लेकर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें पूरे मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से कराने की मांग की गई है।
मिली जानकारी के मुताबिक, याचिका को मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए रखा गया। पीठ ने मामले की सुनवाई बुधवार को करने पर सहमति जताई है।
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव चोपड़ा ने अधिवक्ता अर्जुन श्योराण के साथ अदालत में दलीलें पेश करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय परिसर में हिंसा के दौरान कथित तौर पर दंगा, आगजनी और लूटपाट की घटनाएं हुईं। याचिका में पूरे घटनाक्रम की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई है।
रिपोर्ट के अनुसार, रविवार को विश्वविद्यालय परिसर में एक छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म की सूचना सामने आने के बाद छात्रों के बीच तनाव बढ़ा और बाद में स्थिति हिंसक हो गई।
अब बुधवार को होने वाली सुनवाई में हाई कोर्ट के समक्ष हिंसा की परिस्थितियों, पुलिस की कार्रवाई और CBI जांच की मांग से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर सुनवाई होगी।