सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड: आरोपी जोगा को हाईकोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज
चंडीगढ़: पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में आरोपी जोगिंदर सिंह उर्फ जोगा को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उसकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है।
अदालत ने मामले में आरोपी की कथित भूमिका को गंभीर मानते हुए जमानत देने से इनकार किया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, जोगिंदर सिंह पर हत्याकांड में शामिल शूटरों को ठहरने के लिए जगह और हथियार उपलब्ध कराने का आरोप है।
गोल्डी बराड़ के इशारे पर शूटरों को पनाह देने का आरोप
यह मामला 29 मई 2022 को मानसा के सिटी-1 थाने में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। यह एफआईआर सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह के बयान के आधार पर दर्ज की गई थी।
जांच एजेंसियों के अनुसार, जोगिंदर सिंह ने कथित तौर पर गोल्डी बराड़ के इशारे पर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल शूटरों प्रियवर्त उर्फ फौजी, अंकित उर्फ सरसा, कशिश उर्फ कुलदीप और दीपक मुंडी को हत्या से पहले पनाह और सुरक्षित ठिकाना उपलब्ध कराया था।
उस पर सह-आरोपी राजिंदर सिंह उर्फ जोकर को 30 बोर की पिस्तौल उपलब्ध कराने का भी आरोप है।
कोर्ट ने माना गंभीर भूमिका
हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी की कथित भूमिका केवल सामान्य सहयोग तक सीमित नहीं थी। उस पर शूटरों को पनाह देने और एक सह-आरोपी को हथियार उपलब्ध कराने जैसे गंभीर आरोप हैं।
अदालत ने यह भी ध्यान में रखा कि मामले में नाम सामने आने के बाद जोगिंदर सिंह फरार रहा था और बाद में उसे भगोड़ा अपराधी घोषित किया गया था।
हाईकोर्ट के अनुसार, मामले की गंभीरता और आरोपी के कथित आपराधिक इतिहास को देखते हुए जमानत देना उचित नहीं होगा। अदालत ने यह आशंका भी जताई कि जमानत मिलने पर आरोपी दोबारा फरार हो सकता है। इसके अलावा सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित किए जाने की संभावना को भी अदालत ने ध्यान में रखा।
इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने जोगिंदर सिंह उर्फ जोगा की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी।