पंजाब में अब बिना सही नंबर प्लेट नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीज़ल और CNG, आदेश जारी
अमृतसर के पुलिस कमिश्नर हरमनबीर सिंह ने लिया फैसला
गाड़ियों के आगे और पीछे हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट
प्लेट टूटने, मुड़ने, ढकने या बदले जाने पर नहीं मिलेगा तेल
एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य जरूरी गाड़ियों को छूट है
पेट्रोल पंप व CNG स्टेशनों पर CCTV कैमरे चलाना जरूरी
पंजाब में अब अगर आपकी गाड़ी की नंबर प्लैट वैध नहीं है तो आपको पेट्रोल, डीज़ल और CNG नहीं दिया जाएगा। जी, हां यह फैसला अमृतसर के पुलिस कमिश्नर हरमनबीर सिंह ने लिया है और उन्होंने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। अगर अमृतसर में इन आदेशों का उल्लंघन हुआ तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर की तरफ जारी आदेशों के मुताबिक अमृतसर में जिन गाड़ियों के आगे और पीछे वैध हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी HSRP नहीं लगी होगी, उन्हें पेट्रोल, डीजल या सीएनजी नहीं दी जाएगी। नंबर प्लेट हटाई, टूटी, मुड़ी, ढकी या बदली हुई होने पर भी तेल नहीं मिलेगा। हालांकि एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य जरूरी गाड़ियों को छूट रहेगी।
जान-माल सुरक्षा का फैसला
पुलिस के मुताबिक कई लोग नंबर प्लेट हटाकर, मोड़कर, तोड़कर, ढककर या उसमें बदलाव करके गाड़ी चला रहे हैं। इससे ट्रैफिक और स्थानीय पुलिस को वाहनों की पहचान करने में परेशानी होती है। टूटी या फिर बदली हुई नंबर प्लेट वाले गाड़ियों का इस्तेमाल हिट एंड रन, चेन स्नैचिंग, चोरी, लूट और अन्य आपराधिक गतिविधियों में किया जा सकता है।
पंप पर बोर्ड लगाना जरूरी
इसके साथ ही पेट्रोल पंप और CNG स्टेशन संचालकों को भी आदेश जारी किए गए हैं कि उन्हें एंट्री पॉइंट व तेल भरने वाली जगह के पास बोर्ड लगाना होगा। जिस पर साफ लिखा होना चाहिए कि बिना वैध नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को पेट्रोल-डीज़ल और CNG नहीं दी जाएगी। पेट्रोल पंप और CNG स्टेशनों पर सीसीटीवी और एएनपीआर कैमरे हर समय चालू रखने होंगे।