पंजाब में बदले बिल्डिंग बनाने के नियम, फायर एग्जिट से पार्किंग और छत तक नए नियम लागू
पंजाब सरकार ने इमारतों के निर्माण को लेकर नियमों में बदलाव किया
नए नियम घरों, दुकानों, सोसाइटी और कमर्शियल बिल्डिंग पर लागू होंगे
पंजाब शहरी नियोजन और बिल्डिंग (संशोधन) नियम, 2026 लागू किए
पोडियम पर कॉमन जिम या इंडोर गेम्स एरिया का 50% हिस्सा शामिल
पंजाब सरकार ने इमारतों के निर्माण को लेकर नियमों में बदलाव किया है। नए नियम घरों, दुकानों, सोसाइटी और कमर्शियल बिल्डिंग पर लागू होंगे। सरकार ने पंजाब शहरी नियोजन और बिल्डिंग (संशोधन) नियम, 2026 लागू कर दिए हैं। नए नियमों में फायर एग्जिट, बिजली की ओवरहेड लाइनों से दूरी, पार्किंग, सोलर पैनल, छत पर टॉयलेट और लिफ्ट से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है।
21 मीटर ऊंची इमारत में फायर एग्जिट
यदि इमारत की ऊंचाई 21 मीटर (लगभग 6-7 मंजिल) से अधिक है, तो उसमें चढ़ने-उतरने के लिए बनी सभी सीढ़ियों को अनिवार्य रूप से फायर एग्जिट की तरह बनाना होगा। आपात स्थिति में लोग इन सीढ़ियों के जरिए सुरक्षित तरीके से बाहर निकल सकेंगे।
लिफ्ट सीधे छत तक ले जाने की अनुमति
आवासीय और कमर्शियल दोनों तरह की इमारतों में लिफ्ट को सीधे छत तक ले जाने की अनुमति होगी। लिफ्ट का निर्माण नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 और संबंधित नियमों के अनुसार करना होगा। इससे बुजुर्गों, दिव्यांग लोगों और छत तक सामान ले जाने वालों को सुविधा मिलेगी।
हाईटेंशन तारों के नीचे निर्माण पर रोक
बिजली की ओवरहेड या हाईटेंशन तारों के ठीक नीचे निर्माण करने पर पूरी पाबंदी होगी और पास में तय दूरी रखना अनिवार्य है। बिजली की ओवरहेड लाइनों के आसपास निर्माण करते समय तय दूरी का पालन करना होगा। बिजली की लाइन के नीचे सीधे निर्माण की अनुमति नहीं होगी।
दुकानों और बूथ की ऊंचाई 5 मीटर तक
बूथ, सामान्य दुकानों और एसएचओ (SCO) के फर्श से छत की ऊंचाई अधिकतम 5 मीटर होगी। मेजेनाइन का इस्तेमाल केवल सामान रखने के लिए किया जा सकेगा। मेजेनाइन का क्षेत्रफल बूथ के कुल क्षेत्रफल के दो-तिहाई से ज्यादा नहीं होगा। साथ ही इसे FAR में शामिल नहीं किया जाएगा।
सोलर पैनल के लिए छत पर दी गई राहत
छत पर सोलर पैनल लगाते समय पैनल के नीचे 2.4 मीटर तक की खाली जगह छोड़ने की छूट दी गई है। यानि लगभग 8 फीट तक की जगह रखी जा सकेगी। सोलर पैनल और उसका स्ट्रक्चर इमारत की कुल ऊंचाई और FAR की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।
छत पर अधिक 6 वर्गमीटर तक टॉयलेट
अब छत पर अधिकतम 6 वर्गमीटर तक का टॉयलेट बनाया जा सकेगा। इसकी अधिकतम ऊंचाई 2.75 मीटर होगी। यानि लगभग 64.5 वर्ग फीट के क्षेत्रफल में टॉयलेट का निर्माण किया जा सकता है। इसे भी बिल्डिंग की कुल ऊंचाई और FAR में शामिल नहीं किया जाएगा।
पार्किंग को लेकर भी तय किए नए नियम
सोसाइटी में पार्किंग की व्यवस्था अब निर्धारित नियमों के अनुसार करनी होगी। ग्रुप हाउसिंग सोसायटी के क्लब हाउस में हर 100 वर्ग मीटर जगह पर एक कार की पार्किंग रखना जरूरी होगा। स्टिल्ट पार्किंग की ऊंचाई कम से कम 2.29 मीटर (लगभग साढ़े 7 फीट) रखनी होगी।
जिम और इंडोर गेम्स एरिया में ये राहत
पोडियम पर बने कॉमन जिम या इंडोर गेम्स एरिया का 50% हिस्सा FAR में शामिल किया जाएगा। ऐसे कॉमन एरिया बनाने वालों को FAR के मामले में राहत मिलेगी। कुल मिलाकर पंजाब सरकार के नए बिल्डिंग नियमों का असर घर, दुकान, सोसाइटी और कमर्शियल इमारतों के निर्माण पर पड़ेगा।