The rule will apply not only to cars but also

जालंधर में अब टूटी-छेड़छाड़ वाली नंबर प्लेटों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल-CNG, पुलिस ने जारी किए आदेश

Written by:

Yug Nayyar

Last Updated: September 23 2026 05:53:21 PM

जालंधर में अब टूटी-छेड़छाड़ वाली नंबर प्लेटों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल-CNG, पुलिस ने जारी किए आदेशकेवल कारों तक नहीं, दोपहिया, तिपहिया और कमर्शियल वाहनों पर भी लागू रहेगा नियम

जालंधर में अब टूटी-छेड़छाड़ वाली नंबर प्लेटों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल-cng पुलिस ने जारी किए आदेश

जालंधर में अब टूटी-छेड़छाड़ वाली नंबर प्लेटों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल-CNG, पुलिस ने जारी किए आदेश

केवल कारों तक नहीं, दोपहिया, तिपहिया और कमर्शियल वाहनों पर भी लागू रहेगा नियम

डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर जगरूप बाठ ने नंबरप्लेट संबंधी नियमों का पालन करने की अपील 

झपटमारी, सड़क दुर्घटना में इस्तेमाल होने वाले वाहनों की पहचान के लिए वैध नंबरप्लेट 

आदेश के उल्लंघन पर वाहन मालिकों के साथ पंप संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई

जालंधर

जालंधर में वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर है। शहर में बिना वैध नंबर प्लेट या HSRP के चलने वाले वाहनों को अब पेट्रोल, डीजल और CNG मिलने में परेशानी हो सकती है। पेट्रोल पंपों को निर्देश दिया गया है कि ऐसी नंबरप्लेट वाले वाहनों में पेट्रोल, डीजल या CNG न भरी जाए। यह व्यवस्था केवल कारों तक सीमित नहीं है। दोपहिया, तिपहिया, चार पहिया और कमर्शियल वाहनों पर भी यह नियम लागू रहेगा। पुलिस ने इस संबंध में सख्त आदेश जारी किए हैं। डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर जगरूप बाठ ने वाहन मालिकों से नंबर प्लेट संबंधी नियमों का पालन करने की अपील की है। शहर में ऐसे कई वाहन सामने आए हैं जिन पर HSRP नहीं लगी है या तोड़ा, मोड़ा, ढका अथवा किसी अन्य तरीके से बदला गया है। गाड़ियों की पहचान छिपाने से जांच प्रभावित हो सकती है। झपटमारी, सड़क दुर्घटना में इस्तेमाल होने वाले वाहनों की पहचान के लिए वैध नंबरप्लेट बेहद जरूरी है।

इमरजेंसी और अस्थायी नंबर वाले वाहनों को छूट

पुलिस के आदेश में कुछ वाहनों को राहत भी दी गई है। एंबुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाओं में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों तथा वैध अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर वाले वाहनों को इस पाबंदी से बाहर रखा गया है। पुलिस ने साफ किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहन मालिकों के साथ-साथ संबंधित पेट्रोल पंप संचालकों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

रेस्टोरेंट व बार में हथियार लेकर जाने पर सख्ती

जालंधर पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर हथियारों के प्रदर्शन को लेकर भी सख्त रुख अपनाया है। डीसीपी ने बताया कि रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, ढाबे, बार और कैफे जैसी जगहों पर लोग लाइसेंसी हथियार लेकर पहुंचते हैं और कई बार उन्हें टेबल पर रख देते हैं। इस तरह हथियार का प्रदर्शन करना बैन है। ऐसे में संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे बोर्ड लगाएं, जिसमें हथियार लेकर आने पर रोक की जानकारी दी जाए।

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