The corporation has prepared a new proposal

चंडीगढ़ में घर से दुकान तक कचरा प्रबंधन पर सख्ती, कूड़ा अलग न करने पर भी लगेगा जुर्माना

Written by:

Yug Nayyar

Last Updated: September 21 2026 12:33:39 PM

चंडीगढ़ में घर से दुकान तक कचरा प्रबंधन पर सख्ती, कूड़ा अलग न करने पर भी लगेगा जुर्मानानिगम ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2026 का नया प्रस्ताव तैयार किया

चंडीगढ़ में घर से दुकान तक कचरा प्रबंधन पर सख्ती कूड़ा अलग न करने पर भी लगेगा जुर्माना

चंडीगढ़ में घर से दुकान तक कचरा प्रबंधन पर सख्ती, कूड़ा अलग न करने पर भी लगेगा जुर्माना

निगम ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2026 का नया प्रस्ताव तैयार किया 

वहीं घरों, दुकानों, होटलों और दफ्तरों से यूजर फीस वसूली जाएगी

खुले में कचरा जलाने पर 10 से 25 हजार तक जुर्माने का प्रावधान 

यूजर फीस व जुर्माना हर साल 1 जनवरी से 5% की स्वतः बढ़ोतरी

चंडीगढ़

चंडीगढ़ में गंदगी फैलाने वालों पर अब सख्त कार्रवाई की तैयारी है। नगर निगम ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2026 का नया प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे 22 सितंबर को होने वाली हाउस मीटिंग में पेश किया जाएगा। नए प्रस्ताव के तहत कचरा उठाने के लिए घरों, दुकानों, होटलों और दफ्तरों से यूजर फीस भी वसूली जाएगी। वहीं, खुले में कचरा जलाने पर 10 हजार से 25 हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। अब नजर 22 सितंबर की हाउस मीटिंग पर है, जहां इस पूरे प्रस्ताव पर फैसला लिया जाएगा।

हाउस मीटिंग में पेश किया जाएगा प्रस्ताव 

प्रस्ताव के मुताबिक, सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फैलाने पर 500 रुपये, खुले में कचरा फेंकने पर 15 हजार रुपये तक और सार्वजनिक डस्टबिन में घर या दुकान का कचरा डालने पर भी 15 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। 

हर साल 5% बढ़ेगा जुर्माना और यूजर फीस

यूजर फीस और जुर्माने की दरों में हर साल 1 जनवरी से 5% की स्वतः बढ़ोतरी का प्रावधान है। यूजर फीस का बिल जारी होने के 30 दिन के भीतर भुगतान नहीं करने पर 10% लेट पेमेंट सरचार्ज भी लगाया जाएगा। यह राशि पानी के बिल या प्रॉपर्टी टैक्स के साथ वसूली जा सकती है।

एडवांस फीस जमा करने पर मिलेगी छूट

प्रस्ताव में एडवांस यूजर फीस जमा करने वालों को राहत देने का भी प्रावधान है। एक साल की फीस एडवांस देने पर 12 की बजाय 10 महीने का शुल्क देना होगा। वहीं, 6 महीने की फीस एडवांस जमा करने पर साढ़े 5 महीने का शुल्क लिया जाएगा।

कचरे को 4 श्रेणियों में करना होगा अलग

घरों से निकलने वाले कचरे को चार अलग-अलग श्रेणियों में बांटकर देना होगा। घर में कचरा अलग नहीं करने पर 400 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। दुकानदारों और रेहड़ी-फड़ी वालों के लिए यह जुर्माना 1,000 रुपये प्रस्तावित है।

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