जालंधर के पूर्व टैक्सेशन कमिश्नर सुखविंदर सिंह और सहयोगी रूबी कपूर को 5 साल की सजा, भ्रष्टाचार से जुड़ा है मामला
दोनों पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है
भ्रष्टाचार जैसे गंभीर अपराधों में रियायत नहीं दी जा सकती
ऐसे मामलों में कठोर सजा समाज में उदाहरण बन सकती
पर्याप्त सबूतों के आधार पर कोर्ट ने दोनों को दोषी पाया
लुधियाना :
भ्रष्टाचार के एक मामले में जालंधर मोबाइल विंग के पूर्व सहायक एक्साइज एवं टैक्सेशन कमिश्नर (AETC) सुखविंदर सिंह और उनकी सहयोगी रूबी कपूर को लुधियाना की अदालत ने दोषी करार देते हुए 5-5 साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
ऐसे मामलों में कठोर सजा मिले
जानकारी के अनुसार, दोनों दोषियों ने सजा में नरमी बरते जाने की अपील अदालत में की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार जैसे गंभीर अपराधों में कोई रियायत नहीं दी जा सकती। अदालत ने सख्त लहजे में कहा कि ऐसे मामलों में कठोर सजा ही समाज में उदाहरण बन सकती है।
धन की अवैध उगाही का आरोप
यह मामला उस समय का है जब सुखविंदर सिंह एक्साइज विभाग में तैनात थे और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार कर धन की अवैध उगाही का आरोप था। केस की सुनवाई के दौरान पर्याप्त सबूतों के आधार पर कोर्ट ने दोनों को दोषी पाया।