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सरकारी कर्मचारियों के DA को लेकर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, चीफ जस्टिस बोले- कोर्ट कानून के मुताबिक चलेगी

Written by:

Yug Nayyar

Last Updated: September 07 2026 07:16:12 PM

सरकारी कर्मचारियों के DA को लेकर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, चीफ जस्टिस बोले- कोर्ट कानून के मुताबिक चलेगीकिसी भी तरह की रणनीति से संस्था को दबाव में नहीं लाया जा सकता

सरकारी कर्मचारियों के da को लेकर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई चीफ जस्टिस बोले- कोर्ट कानून के मुताबिक चलेगी

सरकारी कर्मचारियों के DA को लेकर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, चीफ जस्टिस बोले- कोर्ट कानून के मुताबिक चलेगी

किसी भी तरह की रणनीति से संस्था को दबाव में नहीं लाया जा सकता 

हमने संविधान की शपथ ली है और हमें पता है इसकी रक्षा कैसे करनी है

HC के आदेश के बाद राज्य सरकार ने DA का बकाया जारी नहीं किया

वहीं, पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

वहीं, SLP में 9 तकनीकी खामियां बताई गई हैं, जिन्हें ठीक करना बाकी

चंडीगढ़ : 

पंजाब के सरकारी कर्मचारियों के DA को लेकर आज पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस अश्विनी मिश्रा ने कहा कि यह कोर्ट कानून के मुताबिक चलेगा। यहां किसी भी तरह की रणनीति से संस्था को दबाव में नहीं लाया जा सकता है। हम पूरी तरह कानून के अनुसार चलेंगे। हमने संविधान की शपथ ली है और हमें पता है कि इसकी रक्षा कैसे करनी है।

DA न मिलने पर दायर की थी याचिका

आपको बता दें कि कर्मचारियों ने 2 सितंबर नई याचिका दायर कर आरोप लगाया कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद पंजाब सरकार ने अभी तक DA का बकाया जारी नहीं किया है। याचिका में आगे यह भी आरोप लगाए गए सरकार ने कोर्ट के निर्देशों के अनुसार अनुपालन रिपोर्ट दाखिल नहीं की।

सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने डाली पिटीशन

1 सितंबर पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन SLP में 9 तकनीकी खामियां बताई गई हैं, जिन्हें ठीक करना बाकी है। हालांकि इसके बाद सरकार ने 17 जुलाई 2020 के बाद भर्ती 85 हजार कर्मचारियों को 60 फीसदी DA देने का ऐलान किया था।

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