नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर घर बैठे ही सिर्फ एक क्लिक में ऑनलाइन अपडेट कर सकेंगे
लोगों को आधार सेवा केंद्रों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी, जिससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी
UIDAI के नए नियमों के तहत किसी जानकारी को अपडेट करने के लिए पहचान साबित करना अनिवार्य
31 दिसंबर 2025 तक दोनों लिंक नहीं होते तो 1 जनवरी 2026 से पैनकार्ड अमान्य (invalid) माना जाएगा
नेशनल डेस्क
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) 1 नवंबर 2025 से आधार सेवाओं को तेज आसान और सुरक्षित बनाने के लिए कई नई व्यवस्थाएं लागू करने जा रहा है। नए सिस्टम के तहत आधार कार्ड धारक अब अपनी कई अहम जानकारियां जैसे नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर को घर बैठे ही सिर्फ एक क्लिक में ऑनलाइन अपडेट कर सकेंगे। इस सुविधा से लोगों को आधार सेवा केंद्रों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी, जिससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी।
जरूरी होंगे सरकारी डॉक्यूमेंट्स
UIDAI के नए नियमों के तहत किसी भी जानकारी को अपडेट करने के लिए पहचान साबित करना अनिवार्य होगा। इसके लिए मान्यता प्राप्त सरकारी दस्तावेज़ों का उपयोग किया जाएगा, जिनमें शामिल हैं पैन कार्ड, पासपोर्ट , ड्राइविंग लाइसेंस , राशन कार्ड , बर्थ सर्टिफिकेट शामिल है।
आधार-पैन लिंक करना जरूरी
सरकार ने एक और महत्वपूर्ण निर्देश दिया है कि आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है। यदि इस तारीख तक दोनों लिंक नहीं होते तो 1 जनवरी 2026 से पैन कार्ड अमान्य (invalid) माना जाएगा। अब नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करते समय आधार नंबर देना भी जरूरी होगा।