इस मुद्दे पर अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी
बिक्री और इस्तेमाल को लेकर तस्वीर साफ होगी
निर्माण की मंजूरी भी नियमों और शर्तों के तहत
सार्वजनिक स्वास्थ्य और वायु गुणवत्ता सर्वोपरि है
नेशनल डेस्क
देश में दिवाली की रौनक से पहले सुप्रीम कोर्ट ने पटाखा उद्योग को बड़ी राहत दी है। अदालत ने पर्यावरण के लिहाज से सुरक्षित माने जाने वाले ग्रीन पटाखों के निर्माण की सशर्त इजाज़त दे दी है। यह फैसला दिल्ली-NCR में पूरी तरह लागू पटाखा बैन के बीच उद्योग के लिए अहम माना जा रहा है। इस मुद्दे पर अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी, जिसमें बिक्री और इस्तेमाल को लेकर तस्वीर साफ हो सकती है।
बिक्री और इस्तेमाल पर संशय
हालांकि, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि इन ग्रीन पटाखों को बेचा और इस्तेमाल किया जा सकेगा या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में इस पहलू पर कोई टिप्पणी नहीं की है। इसलिए निर्माण की मंजूरी भी सख्त नियमों और शर्तों के तहत ही दी गई है। कोर्ट ने साफ किया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और वायु गुणवत्ता सर्वोपरि है।