High Court's big decision on bail

रमन अरोड़ा और सुखदेव वशिष्ठ की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Written by:

Nischal Nayyar

Last Updated: September 03 2025 06:44:01 PM

रमन अरोड़ा और सुखदेव वशिष्ठ की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

रमन अरोड़ा और सुखदेव वशिष्ठ की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

रमन अरोड़ा और एटीपी सुखदेव वशिष्ठ की रेगुलर बेल की याचिका की स्‍वीकार

20 अगस्त को नगर निगम की महिला इंस्पेक्टर हरप्रीत कौर की रेगुलर बेल हुई 

वहीं एटीपी सुखदेव वशिष्ठ 114 दिन से जेल में बंद थे, लेकिन रेगुलर बेल मिली 

पंजाब डेस्‍क : 

भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद आप विधायक रमन अरोड़ा और एटीपी सुखदेव वशिष्ठ को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने रमन अरोड़ा और एटीपी सुखदेव वशिष्ठ की रेगुलर बेल की याचिका को स्वीकार कर लिया है। विधायक रमन अरोड़ा के खुलासे के बाद साजिश में उनके बेटे राजन अरोड़ा, समधी, हरप्रीत कौर और मखीजा को आरोपी बनाया गया था। हालांकि राजू मदान पर 17 सितंबर को सुनवाई होगी। 

17 सिंतबर को होगी मामले में सुनवाई 

हालांकि आज विधायक के समधी की एंटीसिपेट्री बेल पर भी सुनवाई हुई, लेकिन उनके मामले में सुनवाई 17 सिंतबर को होगी। इससे पहले 20 अगस्त को नगर निगम की महिला इंस्पेक्टर हरप्रीत कौर की हाईकोर्ट से रेगुलर बेल हो चुकी है, जबकि विधायक के करीबी आढ़ती महेश मखीजा भी बेल पर हैं।

अशोक नगर निवास से किया था अरेस्ट 

एटीपी सुखदेव वशिष्ठ 114 दिन से जेल में बंद थे, लेकिन रेगुलर बेल मिल गई। एटीपी को विजिलेंस ने 14 मई को पकड़ा था, जबकि विधायक को 23 मई को अशोक नगर घर से अरेस्ट किया था। उनके बेटे राजन को हाईकोर्ट से राहत मिल चुकी है। विधायक के घर से 6,30,245 रु और 1200 ग्राम सोने के जेवर बरामद हुए थे।

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