एक युवक द्वारा कथित रूप से अनुचित कृत्य का वीडियो सामने आया
पूरी घटना गोल्डन टेंपल परिसर में लगे सीसीटीवी में भी कैद हुई थी
सिख संगठनों ने धार्मिक भावनाएं आहत करने वाला कदम बताया
पहली बार जारी वीडियो में माफी मांगने के तरीके पर सवाल उठे
आरोपी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए
अमृतसर
अमृतसर स्थित श्री हरमंदिर साहिब (गोल्डन टेंपल) के पावन सरोवर से जुड़े मामले में आरोपी युवक को एक बार फिर अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के बाद माननीय अदालत ने आरोपी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि 28 जनवरी को अदालत ने आरोपी सुब्हान रंगरीज को तीन दिनों के पुलिस रिमांड पर भेजा था। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद आज उसे दोबारा अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
SGPC ने की पुलिस में शिकायत
यह मामला तब सामने आया था, जब गोल्डन टेंपल के पावन सरोवर में एक युवक द्वारा कथित रूप से अनुचित कृत्य करने का वीडियो सामने आया। इस घटना को सिख संगठनों और श्रद्धालुओं ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बताया। इसके बाद शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) की ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत के आधार पर अमृतसर के ई-डिवीजन थाना में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।
सीसीटीवी में भी कैद पूरी घटना
बताया गया कि यह पूरी घटना गोल्डन टेंपल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हुई थी। आरोपी ने सोशल मीडिया के माध्यम से दो बार माफी मांगी। पहली बार जारी वीडियो में उसके माफी मांगने के तरीके को लेकर सवाल उठे। इसके बाद उसने दूसरा वीडियो जारी कर गलती स्वीकार करते हुए दोबारा माफी मांगी और कहा कि उसे धार्मिक मर्यादाओं की पूरी जानकारी नहीं थी। फिलहाल मामले की जांच जारी है और आरोपी न्यायिक हिरासत में है।
जानिए आखिर क्या है पूरा मामला
दिल्ली निवासी सुब्हान रंगरीज 13 जनवरी को गोल्डन टेंपल पहुंचा था। आरोप है कि उसने सरोवर में बैठकर कुल्ला किया और इसका वीडियो बनवाया, जिसे बाद में सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया। वीडियो वायरल होने के बाद सिख श्रद्धालुओं और संगठनों ने कड़ा विरोध जताया और इसे धार्मिक मर्यादाओं का उल्लंघन बताया। 24 जनवरी को गाजियाबाद में निहंगों ने युवक और एक साथी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। अमृतसर पुलिस ने कार्रवाई की।