युवती के साथ मारपीट और छेड़छाड़ के मामले में विधायक को हुई थी चार साल की सजा
सजा पर रोक लगाने के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ अपना रुख किया था
वहीं, मनजिंदर सिंह लालपुरा के पास अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाने का विकल्प रह गया है
पंजाब डेस्क
पंजाब के खडूर साहब से आप विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से झटका लगा है। बताया जा रहा है कि लालपुरा की सजा पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
मारपीट और छेड़छाड़ के मामले में दोषी करार
बता दें कि तरनतारन जिला अदालत ने दो माह पहले मनजिंदर सिंह लालपुरा समेत 12 लोगों को युवती के साथ मारपीट और छेड़छाड़ के मामले में दोषी करार दिया गया था। इसके बाद 12 सितंबर को सुनवाई करते हुए विधायक को चार साल की सजा सुनाई थी।
अब बस सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाने का विकल्प
जिसके बाद उन्होंने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ अपना रुख किया था और सजा पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की थी जिसको अब हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बता दे कि अब उनके पास बस सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाने का विकल्प रह गया है।