Punjab and Haryana High Court

पंजाब के DGP समेत 4 वरिष्ठ IAS

Written by:

Nischal Nayyar

Last Updated: October 28 2025 02:51:25 PM

पंजाब के DGP समेत 4 वरिष्ठ IAS, IPS अफसरों पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने लगाया 2 लाख रुपये का जुर्माना

पंजाब के dgp समेत 4 वरिष्ठ ias

यह राशि अधिकारियों के निजी वेतन से वसूल कर मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा होगी

2 लाख रुपये का यह जुर्माना पहले लगाए गए 1 लाख रुपये के जुर्माने से अलग होगा

अधिकारियों का रवैया न्यायिक आदेशों के ‘लगातार व जानबूझकर उल्लंघन’ दर्शाता है

वेतन से राशि (प्रत्येक के लिए ₹50,000) काटकर ₹2 लाख का जुर्माना जमा किया जाए

चंडीगढ़

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने राज्य में अवैध रूप से चल रहे मॉडिफाइड वाहनों के खिलाफ अदालती आदेशों का पालन न करने पर पंजाब के चार वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अदालत ने पंजाब के डीजीपी गौरव यादव समेत चार अधिकारियों पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह राशि अधिकारियों के निजी वेतन से वसूल कर पंजाब के मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी।

चार अधिकारियों पर 2 लाख का जुर्माना

बता दे कि जिन अधिकारियों पर जुर्माना लगाया है उनमें डीजीपी गौरव यादव, परिवहन विभाग के सचिव प्रदीप कुमार (आईएएस), राज्य परिवहन आयुक्त मनीष कुमार (आईएएस) और संगरूर के उपायुक्त जितेंद्र जोरवाल (आईएएस) शामिल हैं। अदालत ने कहा कि अधिकारियों का रवैया न्यायिक आदेशों के ‘लगातार और जानबूझकर उल्लंघन’ को दर्शाता है।

मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को

2 लाख रुपये का यह जुर्माना पहले लगाए गए 1 लाख रुपये के जुर्माने से अलग होगा। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि चारों अधिकारियों के वेतन से समान राशि (प्रत्येक के लिए ₹50,000) काटकर ₹2 लाख का जुर्माना जमा किया जाए। पहले जमा की गई ₹1 लाख की राशि भी जल्द से जल्द जमा की जाए और अनुपालन हलफनामा दायर किया जाए। मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी।

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