यह निर्णय फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) की रिपोर्ट के बाद लिया गया है
बीते दिनों मध्यप्रदेश में कफ सिरप ‘कोल्ड्रिफ’ पीने से 16 बच्चों की मौत हो गई
इस सिरप के नमूनों में डायथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा 46.2 प्रतिशत पाई गई है
मध्य प्रदेश की ड्रग कंट्रोल लैब की जांच में भी अमानक और असुरक्षित घोषित
यह दवा स्टॉक में है तो सूचना drugscontrol.fda@punjab.gov.in पर भेजें
चंडीगढ़ :
अगर आप अपने बच्चों को कफ सिरप दे रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। पंजाब सरकार ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप की बिक्री और उपयोग पर तुरंत रोक लगा दी है। यह निर्णय फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) की रिपोर्ट के बाद लिया गया है। बता दे कि बीते दिनों मध्यप्रदेश में कफ सिरप ‘कोल्ड्रिफ’ पीने से 16 बच्चों की मौत हो गई है जिसके चलते हड़कंप मच गया है।
कोल्ड्रिफ कफ सिरप बैन
FDA के ज्वाइंट कमिश्नर (ड्रग्स) की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि इस सिरप के नमूनों में डायथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा 46.2 प्रतिशत पाई गई है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक मानी जाती है। जिसके चलते पंजाब सरकार ने इस सिरप को बैन कर दिया है।
कांचीपुरम में तैयार किया
मध्य प्रदेश की ड्रग कंट्रोल लैब की जांच में भी इस सिरप को अमानक और असुरक्षित घोषित किया गया था। यह कफ सिरप श्रीसन फार्मास्युटिकल्स, नंबर 787, बैंगलोर हाईवे, संगुवरचत्रम, जिला कांचीपुरम (तमिलनाडु) में तैयार किया गया है।
बिक्री या उपयोग पर रोक
देशभर में कफ सिरप को लेकर विवाद चल रहा है। पंजाब के FDA विभाग ने सभी फार्मासिस्ट, वितरक, डॉक्टरों और अस्पतालों को निर्देश दिए हैं कि अगर उनके पास यह दवा स्टॉक में है, तो तुरंत इसकी सूचना drugscontrol.fda@punjab.gov.in पर भेजें और इसे बिक्री या उपयोग से रोक दें।