प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत चंडीगढ़ प्रशासन ने ब्याज सब्सिडी योजना लागू करने का ऐलान किया है। चंडीगढ़ के हजारों परिवारों को सस्ती दरों पर घर खरीदने और बनाने में मदद मिलेगी।
ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी के परिवार घर खरीदने या निर्माण करने के पात्र होंगे
अधिकतम 1.80 लाख तक की ब्याज सब्सिडी मिलेगी, बशर्ते लोन अवधि 5 साल से ज्यादा हो
जिन परिवारों की आय 9 लाख रुपये तक है उन्हें पहले 8 लाख पर 4% ब्याज सब्सिडी मिलेगी
यह सब्सिडी तभी मिलेगी जब लोन अवधि 12 साल तक हो, कारपेट क्षेत्र 120 वर्ग मीटर तय
चंडीगढ़ :
चंडीगढ़ प्रशासन ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत ब्याज सब्सिडी योजना लागू करने का ऐलान किया है। इस योजना से चंडीगढ़ के हजारों परिवारों को सस्ती दरों पर घर खरीदने और बनाने में मदद मिलेगी। इस योजना के अंतर्गत ई.डब्ल्यू.एस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग), एल.आई.जी (निम्न आय वर्ग) और एम.आई.जी (मध्यम आय वर्ग) के वे परिवार, जो शहरी क्षेत्रों में रहते हैं और जिनके पास देश में कहीं भी पक्का घर नहीं है, वे इस योजना के तहत घर खरीदने या निर्माण करने के पात्र होंगे।
इस योजना का लाभ
ई.डब्ल्यू.एस वर्ग – वार्षिक आय 3 लाख तक
एल.आई.जी वर्ग – वार्षिक आय 6 लाख तक
एम.आई.जी वर्ग – वार्षिक आय 9 लाख तक
योजना की मुख्य बातें
अधिकतम 1.80 लाख रुपए (एन.पी.वी 1.50 लाख रुपए) तक की ब्याज सब्सिडी मिलेगी, बशर्ते लोन की अवधि 5 साल से ज्यादा हो। जिन परिवारों की आय 9 लाख रुपये तक है और जिनकी संपत्ति की कीमत 35 लाख रुपये तक तथा लोन राशि 25 लाख रुपये तक है, उन्हें पहले 8 लाख रुपये पर 4% ब्याज सब्सिडी मिलेगी। यह सब्सिडी तभी मिलेगी जब लोन की अवधि अधिकतम 12 साल तक हो। इस योजना के तहत घर का अधिकतम कारपेट क्षेत्र 120 वर्ग मीटर तय किया गया है।