Major Relief for AAP MLA in Punjab from High Court

पंजाब में AAP MLA को हाईकोर्ट से बड़ी राहत!

Written by:

Nischal Nayyar

Last Updated: March 31 2026 02:10:15 PM

पंजाब में AAP MLA को हाईकोर्ट से बड़ी राहत! 13 साल पुराने केस में किया बरी

पंजाब में aap mla को हाईकोर्ट से बड़ी राहत

तरनतारन कोर्ट द्वारा सुनाई 4 साल की सजा रद्द

लालपुरा टैक्सी ड्राइवर के रूप में काम करते थे

शादी में लड़की से मारपीट व छेड़छाड़ की थी

10 सितंबर 2025 को सुनाई गई जेल की सजा

पंजाब डेस्क

खडूर साहिब से आम आदमी पार्टी के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उन्हें 13 साल पुराने केस में बरी कर दिया है। हाईकोर्ट ने तरनतारन कोर्ट द्वारा सुनाई गई 4 साल की सजा को रद्द कर दिया है।

जानें क्या है पूरा मामला

साल 2013 में मनजिंदर सिंह लालपुरा टैक्सी ड्राइवर के रूप में काम करते थे। आरोप है कि एक शादी में लड़की के साथ उन्होंने मारपीट और छेड़छाड़ की थी। जिसको लेकर तरनतारन कोर्ट ने 10 सितंबर 2025 को इस मामले में उन्हें 4 साल की सजा सुनाई थी। **

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