अमृतपाल को पैरोल दी जाती है तो लॉ एंड ऑर्डर पर असर
21 नवंबर को पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर
संसद के विंटर सेशन में हिस्सा लेने की अनुमति मांगी गई थी
पंजाब गृह सचिव और अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर को निर्देश
पंजाब डेस्क
खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल की पैरोल को लेकर पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पंजाब सरकार ने सांसद अमृतपाल को पैरोल देने से मना कर दिया है। सरकार ने इसके पीछे वजह बताते हुए कहा कि अगर अमृतपाल को पैरोल दी जाती है तो लॉ एंड ऑर्डर पर असर पड़ सकता है। इसलिए पैरोल देने से इनकार किया गया है।
संसद के विंटर सेशन में हिस्सा लेने की अनुमति मांगी
बताते चलें कि अमृतपाल ने 21 नवंबर को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें 1 से 19 दिसंबर तक चलने वाले संसद के विंटर सेशन में हिस्सा लेने की अनुमति मांगी गई थी।
पंजाब के गृह सचिव और डिप्टी कमिश्नर को दिए निर्देश
इस याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पंजाब के गृह सचिव और अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर को एक सप्ताह के भीतर फैसला लेने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद अब पंजाब सरकार ने अमृतपाल सिंह को पैरोल देने से साफ तौर पर इंकार कर दिया है।