Specifically, for certain schemes, having

SIR अलर्ट : वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं? अभी करें जांच, वरना सरकारी योजनाओं से हो सकते हैं वंचित

Written by:

Yug Nayyar

Last Updated: July 09 2026 01:09:55 PM

SIR अलर्ट : वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं? अभी करें जांच, वरना सरकारी योजनाओं से हो सकते हैं वंचितखास तौर पर कुछ योजनाओं में पंजाब की वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी माना गया

sir अलर्ट  वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं अभी करें जांच वरना सरकारी योजनाओं से हो सकते हैं वंचित

SIR अलर्ट : वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं? अभी करें जांच, वरना सरकारी योजनाओं से हो सकते हैं वंचित

खास तौर पर कुछ योजनाओं में पंजाब की वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी माना गया

मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार योजना के तहत हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है

मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना तहत पात्र लोगों को 10 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा

हेल्थ कार्ड बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेजों के साथ पंजाब का वोटर कार्ड मांगते हैं

पंजाब डेस्क

पंजाब में वोटर सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से हट जाता है, तो कई सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में परेशानी आ सकती है। खास तौर पर कुछ योजनाओं में पंजाब की वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी माना गया है। पंजाब के लोगों पर सरकार की इन 2 योजनाओं का सीधा असर पड़ सकता है। मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है। योजना का लाभ लेने के लिए पंजाब की वोटर सूची में नाम होना जरूरी है। वहीं मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना के तहत पात्र लोगों को 10 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। हेल्थ कार्ड बनवाने के लिए अन्य जरूरी दस्तावेजों के साथ पंजाब का वोटर कार्ड भी मांगा जाता है।

इन योजनाओं में वोटर कार्ड जरूरी दस्तावेज

वोटर कार्ड कई अन्य सरकारी योजनाओं में पहचान या निवास प्रमाण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इनमें बुढ़ापा पेंशन योजना, विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन,   दिव्यांग एवं अनाथ बच्चों से जुड़ी सहायता योजनाएं, स्मार्ट राशन कार्ड, पंजाब आशीर्वाद योजना, पंजाब लेबर कार्ड और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना शामिल हैं। 

अगर नाम कटने की आशंका है तो क्या करें?

क्षेत्र के BLO (बूथ लेवल अधिकारी) से संपर्क करें और वोटर सूची में अपना नाम जांचें। जरूरत पड़ने पर फॉर्म-6 (नया नाम जोड़ने) या फॉर्म-8 (सुधार के लिए) भरें। Voter Helpline App के जरिए भी अपना नाम और विवरण ऑनलाइन जांच सकते हैं। राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर जाकर भी डिटेल्स अपडेट की जा सकती हैं।

Related to this topic: