सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पर पंजाब राज्य महिला आयोग ने लिया संज्ञान
जांच डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (डीएसपी) स्तर के अधिकारी से करवाई जाए
एसएचओ के खिलाफ कानूनन कार्रवाई की जाए और रिपोर्ट आयोग को भेजी जाए
दोनों पक्षों को 13 अक्टूबर को सुबह 11 बजे आयोग कार्यालय पेश होने के आदेश
जालंधर/ फिल्लौर
जालंधर के फिल्लौर थाने के एसएचओ भूषण कुमार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो को लेकर अब पंजाब राज्य महिला आयोग ने संज्ञान लिया है और जालंधर के एसएसपी को नोटिस जारी किया है। आयोग ने नोटिस में कहा है कि वायरल वीडियो में यह आरोप सामने आया है कि एसएचओ भूषण कुमार ने एक रेप पीड़ित नाबालिग लड़की के मामले में कार्रवाई करने की बजाय, पीड़िता और उसकी माता के साथ अश्लील हरकतें कीं। आयोग ने निर्देश दिया है कि डीएसपी रैंक का अधिकारी इस मामले की जांच करे। साथ ही दोनों पक्षों को 13 अक्टूबर को सुबह 11 बजे आयोग के कार्यालय में पेश होने के आदेश दिए हैं।
महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान से समझौता न हो
पंजाब राज्य महिला आयोग ने इस घटना को अत्यंत गंभीर बताते हुए कहा कि “आयोग, पंजाब राज्य महिला आयोग अधिनियम 2001 की धारा 12 के तहत महिलाओं के अधिकार, सम्मान और सुरक्षा के उल्लंघन से जुड़े मामलों में स्व-प्रेरित संज्ञान लेने का अधिकार रखता है। इस तरह की घटनाएं महिलाओं की गरिमा पर आघात हैं और आयोग यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि पंजाब में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान से कोई समझौता न हो।”
13 को सुबह 11 बजे आयोग कार्यालय समक्ष पेश हों
साथ ही आदेश दिया गया है कि इस मामले की जांच डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (डीएसपी) स्तर के अधिकारी से करवाई जाए और संबंधित आरोपी तथा एसएचओ के खिलाफ कानून अनुसार कार्रवाई की जाए और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट आयोग को भेजी जाए। महिला आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस मामले में दोनों पक्षों का 13 अक्टूबर को सुबह 11 बजे आयोग कार्यालय में पेश होना सुनिश्चित किया जाए।