वर्दी में डांस, भांगड़ा या मनोरंजन सामग्री दिखाने वाले वीडियो बनाने पर तत्काल प्रतिबंध
ऐसी गतिविधियां पुलिस छवि को नुकसान पहुंचाती हैं अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा
नियमों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश
जालंधर

पंजाब पुलिस ने वर्दी में रहते हुए सोशल मीडिया पर मनोरंजक वीडियो पोस्ट करने वाले कर्मचारियों पर सख्ती बढ़ा दी है। डीजीपी कार्यालय ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसमें वर्दी में डांस, भांगड़ा या मनोरंजन सामग्री दिखाने वाले वीडियो बनाने पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया गया है. विभाग का कहना है कि ऐसी गतिविधियां पुलिस की छवि को नुकसान पहुंचाती हैं और अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस कर्मियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इससे उनकी तरक्की भी रुक सकती है।
सभी वरिष्ठ अधिकारियों को सख्त निर्देश
डीजीपी कार्यालय ने सभी रेंज आईजी, डीआईजी, पुलिस आयुक्त और जिला एसएसपी को ऐसी घटनाओं पर कड़ी नजर रखने और नियमों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इस मामले में राज्य साइबर क्राइम विंग को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है. विंग संदिग्ध सोशल मीडिया गतिविधियों पर रिपोर्ट तैयार कर डीजीपी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में पेश करेगी।
पुलिस विभाग की छवि को धूमिल किया
हाल के महीनों में सोशल मीडिया से जुड़ी कई घटनाएं सामने आई हैं, जिसके चलते यह फैसला लिया गया है। इनमें बठिंडा में एक महिला कांस्टेबल द्वारा मनोरंजक रील बनाने और बाद में ड्रग मामले में गिरफ्तार किए जाने का वायरल वीडियो, मोहाली में एक कार वॉश में हेरोइन जब्त किए जाने का वीडियो शामिल है। इन घटनाओं ने विभाग की छवि को धूमिल कर दिया, जिसके बाद डीजीपी गौरव यादव को नए नियम लागू करने के लिए मजबूर होना पड़ा।